जहाजपुर : स्वस्ति धाम में हुई 1 करोड़ रु. से अधिक धार्मिक जेवरातों की चोरी मामले में दोनों आरोपियों को मिली जमानत

ram

जहाजपुर । स्थानीय स्वस्ति धाम में 22 मई मध्य रात्रि में हुई 1305 ग्राम सोने व 3 किलो चांदी से निर्मित सूर्याकार भामण्डल व अन्य किमती धातु, यँत्र चोरी के मामले राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने शुक्रवार को आरोपी राजाराम उर्फ राज और बालाराम को जमानत दी। आरोपियों के अधिवक्ता दीपक कुमार पंचोली व अशोक खिलेरी ने बताया कि अभियोजन व अभियुक्त गण के पक्ष को सुनते हुए न्यायमूर्ति फरजंद अली की एकल पीठ ने यह आदेश 19 जून 2025 को पारित किया है। इन दोनों आरोपी थाना जहाजपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 164/2025 में नामजद हैं, जिसमें उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(4), 305(a), 61(2)(a), और 3(5) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे।आरोपियों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता का तर्क था कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सशक्त प्रमाण नहीं है ।अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद माना कि मामला लंबा चल सकता है न्यायालय ने धारा 439 के तहत जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *