झालावाड़। झालावाड जिले में वर्षा एव अतिवृष्टि की दशा में संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एव गेहूँ का स्टॉक सुरक्षित (रिजर्व) रखा जाना आवश्यक है। इस संबंध में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश के खण्ड 20 एवं राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्टस लाईसेंसिंग एण्ड कण्ट्रोल आर्डर 1990 के क्लॉज 19 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के क्रम में खाद्यान्न थोक विक्रेता के पास खाद्यान्न का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक, समस्त पेट्रोल पम्पों पर डेड स्टॉक के अतिरिक्त 2000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल तथा गैस एजेसियों पर 50 गैस सिलेण्डर प्रति एजेन्सी 30 सितम्बर 2025 तक आरक्षित रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने बताया कि रिजर्व स्टॉक का विक्रय जिला मुख्यालय पर तहसील झालरापाटन सहित जिला रसद कार्यालय झालावाड, उपखंड स्तर पर संबधित उपखंड अधिकारी एव तहसील मुख्यालय पर तहसीलदार के निर्देशानुसार किया जाएगा। विक्रय स्टॉक की पूर्ति आगामी सप्लाई में से कम की जाकर स्टॉक संधारित किया जाएगा। जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों पर आवश्यक मात्रा में गेहू रिजर्व रखेंगे।
समस्त पेट्रोल पंप डीलर्स, रसोई गैस एजेंसी एवं समस्त उचित मूल्य दुकानदार नियमित रूप से आपूर्ति बनाये रखेंगे तथा थोक विक्रेता संबधित तेल कंपनियो के अधिकारियों से सम्पर्क बनाय रखेंगे। आदेश की पालना न करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं गेहूँ का स्टॉक रिजर्व रखना आवश्यक
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