कंज्यूमर केयर अभियान के तहत 5 दुकानों की जांच, पैकर पंजीयन नहीं होने पर पांच हजार की लगाई शास्ति

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पाली। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के त्योहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तोलने पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पाली जिले में 31 अगस्त तक विशेष ‘‘कंज्यूमर केयर अभियान’’ चलेगा। जिला रसद अधिकारी ने बताया की अभियान के तहत संयुक्त जांच दल द्वारा जिले में सोमवार को कुल 5 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। मौके पर एक प्रतिष्ठान में पैकर पंजीयन नहीं पाये जाने पर 5000 रूपये की शास्ति तथा एक अन्य प्रतिष्ठान पर सत्यापन प्रमाण पत्र डिस्प्ले नहीं होने के कारण 500 रूपये की शास्ति लगायी गई।

जिले के समस्त प्रतिष्ठानों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी दुकानों/प्रतिष्ठानों में वजन संबंधी डस्प्ले उचित स्थानों पर प्रदर्शित करे तथा उपभोक्ताओं को जागरूक भी करे। यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा नियमों की अवहेलना की जाती है, तो उनके विरूद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 व विधिक मापविज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत कार्यवाही की जायेगी।इस संबंध में उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील है कि वे किसी भी प्रतिष्ठान की ओर से मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि शुद्ध सामग्री का वास्तविक तोल करवाकर डिब्बे में लेवे। यदि किसी दुकानदार द्वारा वजन संबंधी अनियमितता की जाती है, तो उसकी शिकायत 18001806030 एवं व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर भी दर्ज करवा सकते हैं।

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