जयपुर। कृषि आदानों यथा उर्वरकों, बीज एवं कीटनाशी की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त कृषि द्वारा सभी जिला एवं खण्डीय कृषि अधिकारियों को विभिन्न कृषि आदान निर्माता, विक्रेता एवं खुदरा व्यवसायियों द्वारा की जा रही अनियमिततओं के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। कृषि अधिकारियों को दुकानों पर बिना प्राधिकार पत्र या विनिर्माण प्रमाण पत्र के उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, बिल बुक एवं स्टाफ रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित नही करना, अप्रमाणिक स्टॉक रजिस्टर उपयोग में लेना व अन्य प्रकार की अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
आयुक्त कृषि सुचिन्मयी गोपाल ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा चलाये गये एक दिवसीय विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत पूरे राज्य में विभागीय अधिकारियों द्वारा 997 निरीक्षण किये गये, जिसमें कृषि आदान निर्माता, विक्रेता एवं खुदरा व्यवसायियों के अनियमितता, कालाबाजारी व जमाखोरी पाये जाने पर 506 को कारण बताओ नोटिस, 49 के विक्रय पर रोक, 10 के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये। साथ ही एक उर्वरक जब्ती कार्यवाही के अन्तर्गत बिना लाइसेन्स के बंसल खाद बीज भण्डार सीकरी, डीग के सात अवैध गोदामों पर डीएपी के 3639, यूरिया के 7046, एसएसपी के 540 और जिंक सल्फेट के 20 कट्टे जब्त किये गये।

-रबी फसल की बुआई से पहले सघन गुण नियंत्रण अभियान -अभियान के तहत 506 आदान विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस – 49 के विक्रय पर रोक -10 के प्राधिकार पत्र निलम्बित एवं एक आदान विक्रेता के सात अवैध गोदामों पर जब्ती की कार्यवाही
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