पीड़ितों को 8 लाख रूपए की प्रतिकर राशि प्रदान करने के निर्देश

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सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई के तत्वाधान में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर के अध्यक्ष अतुल कुमार सक्सैना की अध्यक्षता में पीड़ितों को प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्यगण के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं महिलाओं के लिए संचालित नालसा योजना 2018 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों एवं थानाधिकारियों से प्राप्त आपराधिक प्रकरणों के 3 प्रार्थना पत्र प्रतिकर हेतु लंबित थे। जिसमें समिति द्वारा एसिड अटैक से पीड़ित महिला के एक प्रार्थना पत्र में सर्वसम्मति से पीड़िता को एक लाख रूपये प्रतिकर के रूप में स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये तथा साथ ही सर्वसम्मति से यह भी आदेश दिया कि दो माह के भीतर 2 लाख रूपये अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान पीड़िता को किया जावें तथा हत्या के एक आपराधिक प्रकरण में अंतिम प्रतिकर के रूप में 5 लाख रूपये पीड़िता के वारिसान को सर्वसम्मति से देने के आदेश दिए।

साथ ही जेलों के निर्माण हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने के लिए गठित जेल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों व क्रियाकलापों की मोनेटरिंग हेतु मोनेटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पंकज नरूका, न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मीनाक्षी जैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम, विशिष्ट न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. न्यायालय सुन्दरलाल बंशीवाल, अपर सेशन न्यायाधीश भावना भार्गव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन गोयल, जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव, जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, जिला कारागृह सवाई माधोपुर के जेलर जसवन्त सिंह, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दास सिंह राजावत उपस्थित रहे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से जिला कलक्टर गंगापुर सिटी डॉ. गौरव सैनी, पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी सुजीत शंकर एवं जेलर उपकारागृह गंगापुर सुखबीर सिंह मीटिंग में उपस्थित रहे।

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