पाली। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा रोकथाम दिवस के तहत आज गुरूवार को उप निदेशक कार्यालय महिला अधिकारिता विभाग पाली में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग पाली भागीरथ ने बताया कि इसके अंतर्गत जिला हब एम्पावरमेंट ऑफ वुमन से जेंडर स्पेशलिस्ट राजश्री द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ( निवारण, प्रतिषेध , प्रतितोष ) अधिनियम-2013 पारित किया गया ,जिस भी संस्थान में 10 या 10 से अधिक लोग कार्य करते हैं वह गठित समिति के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि किसी भी महिला के साथ कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न होता है तो वह आंतरिक शिकायत समिति / स्थानीय शिकायत समिति में शिकायत दर्ज कर सकती है शिकायत करते समय घटना को घटित हुए 3 महीने से अधिक समय नहीं हुआ हो,को 181,1098 एवं 100 हेल्पलाइन के बारे में जागरूक किया इसी के साथ ही साथीन को निःशुल्क Rs-cit, Rs-fca, Tally, spoken-Englis] जानकारी देते हुए अन्य विभागीय योजनाओं के बारे में जागरूक करते हुए सभी साथीन को अपने अपने ग्राम पंचायत में महिला सभा का आयोजन कर सभी को कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध,प्रतितोष)अधिनियम 2013 पारित की जानकारी देने को कहा गया।इसमें सुपरवाइजर मधु एवं 23 साथीन उपस्थित रही।

पाली ब्लॉक की साथीन को दी कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी
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