जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से संबंधित नवीनतम संशोधित प्रावधानों की दी गई जानकारी

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जोधपुर। सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 – 25 के तहत पंचायत समिति लूणी सभागार में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति कंवर लाल सोनी की अध्यक्षता में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जोधपुर की जिला रजिस्ट्रार एवं संयुक्त निदेशक मीनाक्षी चौधरी द्वारा किया गया।
इस दौरान सांख्यिकी निरीक्षक विजय सिंह खींची ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 संशोधित 2023 के क्रम में राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 संशोधित 2025 अधिसूचना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पहचान पोर्टल से संबंधित समस्याओं का समाधान बताया।
कार्यकम में नोडल अधिकारी एवं सांख्यिकी अधिकारी सोहन राम राव ने बताया कि जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना के लिए जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। वर्तमान में जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात रजिस्ट्रार को देने पर 1 रुपया विलंब शुल्क देय है जबकि संशोधन नियम में यदि घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो 20 रुपए विलंब शुल्क देय होगा। यदि घटना की सूचना 30 दिवस पश्चात परंतु वर्ष के भीतर दी जाती है तो 50 रुपए विलंब शुल्क देय होगा तथा घटना की सूचना एक वर्ष बाद दिए जाने पर 100 रुपए विलंब शुल्क देय होगा। साथ ही चिकित्सा संस्थानों द्वारा 21 दिवस में पंजीयन न करने एवं निजी चिकित्सालय द्वारा जन्म मृत्यु की सूचना संबंधी रजिस्ट्रार को न देने पर नए नियमों के तहत जुर्माने की राशि 250 से 1000 रुपए तक की गई है।
प्रशिक्षण में धोकल राम देवासी, सुरेश सांख्यिकी निरीक्षक, गोविंद संगणक एवं समस्त रजिस्ट्रार ग्राम विकास अधिकारी एवं उप रजिस्ट्रार सरकारी एवं निजी अस्पताल उपस्थित रहे।

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