कोटा। मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव अलर्ट के बाद संभावित भीषण गर्मी से सुरक्षा एवं बचाव के लिए श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत नियोजकों को पाबन्द किया गया है कि मई-जून माह में दोपहर 12 से 3 बजे तक लू एवं ताप का प्रभाव सर्वाधिक होता है। इसे देखते हुए नियोजक श्रमिकों के कार्य समय को इस प्रकार निर्धारित करें कि श्रमिक लू-तापघात से बच सकें। समस्त औद्योगिक नियोजकों को स्वच्छ ठण्डा पेय जल उपलब्ध कराने, आवश्यक दवाईयां एवं जरूरत पडने पर नर्स एवं कम्पाउण्डर की व्यवस्था रखने तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर श्रमिकों का हैल्थ चेकअप करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके अलावा समस्त संस्थानों में ठेका श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत केन्टीन, रेस्ट रूम, पीने का पानी, टॉयलेट एवं प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराने, लू-तापघात से बचाव के लिए कार्यस्थलों पर आईस पेक की व्यवस्था रखने के निर्देश श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।
हीटवेव की आशंका को देखते हुए श्रम विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश
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