चेक अनादरण के मामले में सुनाई 6 माह की सजा और साढ़े चार लाख रुपये जुर्माना

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बून्दी। मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट ने चेक अनादरण के मामले में 6 माह की सजा और साढ़े चार लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। मंगलवार को ब्रह्मपुरी बून्दी निवासी वकील पोल्ट्री फार्म के संचालक अशफ़ाक हुसैन को चेक अनादरण के एक मामले में दोषी मानते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी ने अभियुक्त को 6 माह की सजा और मूल देय राशि साढ़े चार लाख रुपये के अतिरिक्त साढ़े चार लाख रुपये जुर्माना एवं अदम अदायगी एक माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया।
फरियादी की और से पैरवी करते हुए हैदर अली एडवोकेट ने बताया कि जाहिद हुसैन निवासी ब्रह्मपुरी बून्दी से उनके परिचित और रिश्तें में भांजे अशफ़ाक हुसैन ने अपनी निजी जरूरतों एवं पोल्ट्री फार्म के कार्य हेतु जरूरत बताकर 6 माह में वापसी अदायगी का वायदा करते हुए साढ़े चार लाख रुपये उधार लिये थे और उक्त उधार ली गई राशि की वापसी अदायगी के लिए चेक दिया था। निर्धारित समयावधि पूरी होने पर जब फरियादी ने उधार ली गई राशि अदायगी के लिए दिये गये साढ़े चार लाख रुपये के चेक को भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते में जमा करवाया, तो उक्त चेक जारी कर्ता के खाते में पर्याप्त राशि नही होने के कारण बैंक द्वारा उक्त चेक अनादरित कर दिया।
तत्पश्चात फरियादी द्वारा अपने अधिवक्ता हैदर अली के जरिये नियमानुसार राशि अदायगी हेतु नोटिस दिये जाने के बावजूद भी राशि अदा नही किये जाने पर फरियादी जाहीद हुसैन ने आरोपी अशफ़ाक हुसैन के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया। जिस पर समुचित सूनवाई करते हुए, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेनू सकीत ने आरोपी अशफ़ाक हुसैन को उक्त सजा एवं जुर्माना से दंडित किया।

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