उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में पुलिस मुख्यालय से एसआई का प्रशिक्षण तुरंत प्रभाव से रोकने के दिशा—निर्देश जारी

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जयपुर। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा—2021 के संदर्भ में विचाराधीन सिविल रिट पिटीशन संख्या 13806/2024 में 09 जनवरी, 2025 को जारी निर्देर्शों की पालना में पुलिस मुख्यालय की ओर से इस भर्ती में चयनित समस्त एसआई/पीसी को वर्तमान में दिए जाने वाले प्रशिक्षण को तुरंत प्रभाव से बंद करने के ​दिशा—निर्देश प्रसारित किए गए है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने इस बारे मेें महानिदेशक पुलिस, आसूचना, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियंस, पुलिस आयुक्त जयपुर एवं जोधपुर समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज सहित सभी जिला पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपायुक्त जयपुर एवं जोधपुर को ​दिशा—निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी साहू की ओर से जारी आदेश में सभी एसआई/पीसी को अग्रिम आदेशों तक बिना किसी ड्यूटी/प्रशिक्षण के केवल जिला/बटालियन मुख्यालय में मौजूद रखने को कहा गया है। मुख्यालय पर इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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