जोधपुर। राज्य सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए आईएम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को केपीआई में शामिल कर नियमित समीक्षा की जा रही है। योजनान्तर्गत व्यक्तिगत आवेदक या स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपये एवं स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर या फेडरेशन समूह को एक करोड़ रुपये तक के लोन का प्रावधान किया गया है।
उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग फरसा राम विश्नोई ने बताया कि स्वीकृत ऋण राशि पर 25 प्रतिशत ऋण अनुदान दिया जायेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, परित्यक्ता एवं हिंसा से पीड़ित तथा दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं के प्रकरण में ऋण अनुदान स्वीकृत ऋण राशि का 30 फीसदी होगा। उन्होंने बताया कि ऋण अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख एवं व्यापार के लिए ऋण के लिए 10 लाख निर्धारित किया गया है। अन्य शर्तों एवं दिशा-निर्देशों की जानकारी महिला अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर अथवा कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग में जाकर प्राप्त की जा सकती है। साथ ही, अधिक जानकारी के लिए विभाग की साथिन, सुपरवाइजर से संपर्क भी किया जा सकता है।
निम्न योग्यता आवश्यक
आईएम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये, आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, महिला स्वयं सहायता समूह या समूहों के क्लस्टर या फेडरेशन समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज होना आवश्यक है तथा समूहों के क्लस्टर या फेडरेशन की स्थिति में उनका नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
यह है ऋणदात्री संस्थाऐं
विश्नोई ने बताया कि ऋणदात्री संस्थाऐं राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, आरबीआई द्वारा प्रामाणित निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्माल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम ,केंद्रीय सहकारी बैंक एवम् सिडबी हैं। योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक द्वारा स्वयं एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवश्यकतानुसार ई-मित्र आदि की सहायता भी ली जा सकती है। विभाग द्वारा जांच उपरांत आवेदन अग्रिम कार्यवाही के लिए सम्बंधित बैंक को भिजवाया जायेगा। साथ ही, उन्होंने ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 300 आवेदन बैंको को स्वीकृति के लिए भिजवाए जा चुके है जिन पर बैंक के स्तर से ऋण स्वीकृति की कार्यवाही की जानी है। विभाग के अधिकारी, कार्मिक, सुपरवाइजर ,साथिन तथा महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के काउंसलर दिनांक 24 जून से 28 जून तक एक अभियान के रूप में प्रत्येक बैंक ब्रांच में आवेदक के साथ उपस्थित होकर ऋण स्वीकृति के लिए निवेदन करेंगे।