झालावाड़। भार वाहनों के कर जमा करवाने की अन्तिम तिथि 15 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। उक्त तिथि तक कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों से नियमानुसार 3 प्रतिशत पेनल्टी राशि की अतिरिक्त वसूली की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन ने बताया कि वाहनों पर कार्यवाही करने हेतु परिवहन कार्यालय में दो विशेष उड़नदस्तों का गठन किया गया है जिनके द्वारा कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों से कर वसूल करने हेतु वाहनों पर सीजर की कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही जिन वाहनों पर पुराना कर बकाया है, चाहे वो यात्री वाहन हो या भार वाहन पर अब 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत पेनल्टी वसूल की जानी है। वाहन स्वामी अतिरिक्त पैनल्टी से बचने हेतु समय से कर जमा कराएं।
15 मार्च तक भार वाहनों का कर जमा नहीं करने पर होगी सीजर की कार्यवाही
ram


