घर खरीदारों को मिलेगी राहत, सरकार ने कोर्ट में बिल्डर बायर एग्रीमेंट किया दायर

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूरे भारत में बिल्डर-खरीदार समझौतों में एकरूपता की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि देश भर में बिल्डरों द्वारा संपत्ति खरीदारों को धोखा दिया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने टिप्पणी बिल्डर्स खरीदारों पर क्या थोप सकते हैं, इस पर कुछ एकरूपता होनी चाहिए।

अन्यथा, देश भर में खरीदारों को बिल्डरों द्वारा धोखा दिया जा रहा है। जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने 2020 में वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत को वरिष्ठ अधिवक्ता देवाशीष भरुका ने सूचित किया कि राज्य सरकारों के सुझावों को शामिल करते हुए एक अंतिम स्थिति रिपोर्ट और बिल्डर-खरीदार समझौते का मसौदा प्रस्तुत किया गया है।

पीठ ने एमिकस रिपोर्ट की समीक्षा करने और कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने की आवश्यकता व्यक्त की, मामले को 19 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया। जनवरी 2022 में अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मॉडल बिल्डर-खरीदार समझौते की आवश्यकता को रेखांकित किया कि घर खरीदारों को रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा शामिल मनमानी और सनकी धाराओं के अधीन नहीं किया जाता है। पीठ ने मध्यम वर्ग के घर खरीदारों की लाचारी पर ध्यान दिया और केंद्र से खरीदारों की सुरक्षा के लिए कुछ गैर-परक्राम्य शर्तों के महत्व पर जोर देते हुए एक मानक प्रारूप आवास समझौता तैयार करने का आग्रह किया।

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