सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई करेगा, ताकि यह तय किया जा सके कि वक्फ संपत्तियों की स्थिति और वक्फ परिषद एवं बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने से संबंधित कानून के कुछ प्रावधानों पर किसी अंतरिम रोक की आवश्यकता है या नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भूषण आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाओं को अगले मंगलवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया क्योंकि उन्होंने पहली बार इस मामले की सुनवाई की थी, इससे पहले 5 मई को पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी आसन्न सेवानिवृत्ति के कारण सुनवाई को नए सीजेआई पीठ के पास भेज दिया था।

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, केंद्र ने विस्तृत जवाब दाखिल किया
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