भीषण गर्मी को देखते हुए श्रमिकों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी

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बारां। गर्मियों में संभावित लू और तापघात के खतरों को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रम कल्याण विभाग की ओर से महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव अलर्ट के अनुसार वर्ष 2025 की गर्मी बेहद तीव्र रहने की संभावना है। इस स्थिति में संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को लू व तापघात से बचाने हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं।
जारी दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु –
कार्यस्थलों पर श्रमिकों को लू व मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाएं।
सभी कार्यस्थलों पर शुद्ध पेयजल, छाया, प्राथमिक चिकित्सा, शौचालय व विश्राम की समुचित व्यवस्था हो। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच अत्यधिक तापमान को देखते हुए श्रमिकों से खुले में कार्य नहीं लिया जाए। कार्य के समय में परिवर्तन कर श्रमिकों को गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाया जाए। स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाए, आवश्यक दवाएं, नर्स व कंपाउंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। निर्माण स्थलों पर आपात स्थिति के लिए आइस पैक की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। पीस रेट पर कार्य करने वाले दिहाड़ी श्रमिकों की मजदूरी में कोई कटौती न हो।

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