भारत सरकार की तरफ से इन 156 से ज्यादा दवाओं पर लगाया गया बैन, इंसानों के लिए बताया बेहद खतरनाक

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केंद्र ने बुखार, दर्द, सर्दी और एलर्जी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 156 व्यापक रूप से बिकने वाली फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, उनका कहना है कि इनसे “मनुष्यों को जोखिम होने की संभावना है”। FDC दवाएं वे हैं जिनमें एक निश्चित अनुपात में दो या अधिक सक्रिय दवा सामग्री का संयोजन होता है और इन्हें “कॉकटेल” दवाएं भी कहा जाता है। यह निर्णय एक विशेषज्ञ समिति और शीर्ष पैनल, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) द्वारा यह पाए जाने के बाद लिया गया कि जीवाणुरोधी दवाओं सहित इन संयोजनों में चिकित्सीय औचित्य का अभाव है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंधित दवाओं में लोकप्रिय संयोजन जैसे ‘एसेक्लोफेनाक 50mg + पैरासिटामोल 125mg टैबलेट’, मेफेनामिक एसिड + पैरासिटामोल इंजेक्शन, सेटिरिज़िन एचसीएल + पैरासिटामोल + फेनिलफ्रीन एचसीएल, लेवोसेटिरिज़िन + फेनिलफ्रीन एचसीएल + पैरासिटामोल, पैरासिटामोल + क्लोरफेनिरामाइन मैलेट + फेनिल प्रोपेनोलामाइन और कैमिलोफिन इहाइड्रोक्लोराइड 25 mg + पैरासिटामोल 300mg शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के संयोजन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ट्रामाडोल एक ओपिओइड-आधारित दर्द निवारक है। प्रतिबंध औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26A के तहत जारी किया गया था, जो सरकार को हानिकारक या अनावश्यक समझी जाने वाली दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। डीटीएबी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी तरह के विनियमन या प्रतिबंध से मरीजों में इन एफडीसी के इस्तेमाल को उचित नहीं ठहराया जा सकता, जिसके कारण जन स्वास्थ्य के हित में इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।

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