धौलपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ धर्मसिंह मीणा ने बताया कि सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में व्यापारियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री के निर्माण,भंडारण, परिवहन एवं विक्रय से संबंधित जानकारी हेतु फोस्टक ट्रेनिंग (फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन) प्रशिक्षण शिविर एवं खाद्य कारोबार कर्ताओं के लिये मौक़े पर ही लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन पत्र बनवाने के लिए 19 मार्च को सुबह 11 बजे आशीर्वाद होटल में तथा 20 मार्च को सुबह 11 बजे अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी एवं दोपहर 2ः30 बजे राधारानी मैरिज होम सरमथुरा में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के दौरान ईट राइट इंडिया कैंपेन के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली से आए प्रशिक्षक खाद्य पदार्थों के रखरखाव एवं साफ सफाई देखभाल से संबंधित प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत यह प्रशिक्षण अनिवार्य है सभी व्यापारी अपने स्टाफ सहित आधार कार्ड की फोटो प्रति लेकर आवश्यक रूप से उपस्थित हो। प्रशिक्षण शिविर में व्यापारी मौके पर ही खाद्य लाइसेंस पंजीकरण करवा सकेंगे।
19 मार्च को धौलपुर, 20 मार्च को बाड़ी एवं सरमथुरा में व्यापारियों को दी जाएगी फोस्टेक ट्रेनिंग
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