-क्षेमा जनरल इंश्योरेन्श लिमिटेड कम्पनी बून्दी के लिए अधिकृत
बूंदी, 16 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल खराबे से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2024 की फसलों के लिए बीमा कराने का लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए है। इसके तहत फसलवार बीमा की प्रिमियम राशिघोषित कर दी गई है।
कृषि (वि0) संयुक्त निदेशक महेश कुमार शर्मा ने बताया गया कि बून्दी जिले के लिए अधिसूचित फसलें उड़द, मक्का, धान, बाजरा, तिल व सोयाबीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषक खरीफ 2024 की फसलों के लिए बीमा 31 जुलाई तक करवा सकेगें। योजना में किसानों द्वारा खेतों में वास्तविक रूप से बोयी गई फसलों की सूचना 29 जुलाई तक लिखित में देनी होगी, ताकि वास्तविक बुआई अनुसार फसलों का बीमा संबंधित बैंक या समिति द्वारा किया जा सके।
उन्होंने बताया कि जो ऋणी कृषक फसल बीमा नहीं करवाना चाहता है वे 24 जुलाई तक बैंक में लिखित में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते है। उन्होंने बताया कि फसल बुआई से लेकर कटाई तक सुखा, लम्बी सुखा अवधि, बाढ़़, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि, भूस्खलन, बिजली गिरने सेे प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात सहित नुकसान जिसे नियत्रिंत नहीं किया जा सकता उसका पटवार मण्डल में 4 व तहसील क्षेत्र में न्यूनतम 16 फसल कटाई प्रयोगों से ज्ञात उत्पादन व गांरण्टी उपज में से नुकसान का आंकलन कर बीमित राशि अनुसार बीमा क्लेम निर्धारित किया जाता है। फसल कटाई के उपरान्त 14 दिन तक सुखने के लिए खेत में छोडी गई फसल को चक्रवात, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से हुये नुकसान का व्यक्तिगत आधार पर फसल बीमा क्लेम दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रभावित बीमित फसल के कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि कृषक पोर्टल एवं हेल्पलाईन नं0 14447 पर अथवा क्रॉप इन्श्योरन्श ऐप तथा लिखित में अपने बैंक/कृषि विभाग के अधिकारियों/जिला पदाधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है।


