प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कृषक करें आवेदन

ram

झालावाड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2024 मौसम हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना गत 9 जुलाई को जारी की गई है। झालावाड़ जिले में इस योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। जिले के लिए फसलों को पटवार सर्किल एवं तहसील स्तर पर संसूचित किया गया है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चन्द मीणा ने बताया कि सोयाबीन को सभी तहसीलों के पटवार मण्डल पर संसूचित किया गया है, जबकि मक्का को अकलेरा तहसील में पटवार मण्डल पर संसूचित किया गया है। उड़द को पचपहाड़ व सुनेल तहसील में पटवार मण्डल पर संसूचित किया गया है। मक्का को असनावर, बकानी, डग, गंगधार, पचपहाड़ एवं पिड़ावा में तहसील स्तर पर संसूचित किया गया है व उड़द की फसल को तहसील अकलेरा, बकानी, डग, झालरापाटन, खानपुर, पिड़ावा, व रायपुर में तहसील स्तर पर संसूचित किया गया है।
उन्होंने बताया कि कृषकों को उड़द की फसल पर राज्य एवं केन्द्रीय अनुदान पश्चात् 667.34 रूपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम राशि जमा करनी है। इसी तरह मक्का की फसल में अनुदान पश्चात् राशि 953.82, धान में 1208.22 व सोयाबीन में 837.44 रूपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम देय होगा।
इस योजनान्तर्गत फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। ऋणी कृषको के प्रीमियम बैंकों द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर दिये गये इंटरफेस पीएवाई-जीओवी के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त, 2024 है। वहीं गैर ऋणी कृषकों के लिए ऑनलाईन बीमा प्रस्ताव की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। सभी गैर ऋणी कृषक अपना बीमा निकटतम सीएससी के माध्यम से अथवा बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा एजेन्ट के माध्यम से करा सकते हैं। इस हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा जमाबंदी की नवीनतम नकल स्वयं सत्यापित, स्वयं घोषणा-पत्र जिसमें प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्र, प्रस्तावित फसल का बुवाई क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वयं परिवार एवं बटाई) अंकित कर, बैंक खाता पासबुक की प्रति, बटाईदार कृषक संबंधित खातेदार के द्वारा जमीन बटाई पर दी गई है का शपथ पत्र, बंटाईदार कृषक के स्वयं का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण-पत्र, बंटाई पर लेने वाले व देने वाले कृषक का आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति अपलोड करना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ 2024 में ऋणी कृषकों का बीमा एच्छिक आधार पर किया जायेगा। अगर कोई ऋणी कृषक अपना बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, तो उनको संबंधित बैंक में संपर्क कर निर्धारित प्रारूप में बीमा नहीं करने का लिखित आवेदन 24 जुलाई, 2024 से पहले देना होगा। साथ ही बीमित फसलों में परिवर्तन की सूचना संबंधित बैंक व वित्तीय संस्थाओं को 29 जुलाई, 2024 तक देना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिये अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि अथवा निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *