जिलें में किसानों को मिल रही 11 अंकों की यूनिक आईडी, मिलेगी सरकारी योजनाओं की सुविधा

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बालोतरा। जिले में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार एग्रीस्टैक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन कर किसानों को डिजीटल पहचान प्रदान करते हुए 11 अंकों की यूनिक आईडी बनाने का कार्य प्रगति पर है। इन शिविरों के माध्यम से किसान विशिष्ट फार्मर आईडी के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं।
जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि इस योजना से कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत किसानों की जानकारी का व्यापक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसमें हर किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी दी जाएगी। इससे किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होगी।
फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को मिल रही डिजीटल पहचान
राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। जिले में करना, पारलू, कनाना, मूल की ढाणी, अजीत, अंबों का बाडा, मानपुरा खारड़ा, जोगासर, मवड़ी, सागरानाड़ी ग्राम पंचायत में फार्मर रजिस्ट्री शिविर संचालित किये जा रहे है, जो 19 फरवरी तक संचालित रहेंगे। इसी तरह टाकूबेरी, उमरलाई, जानीयाना, डोली राजगुरा, फूलन, रातड़ी, बायतु भीमजी, निंबा की ढाणी, इंद्राणा एवं रिछोली ग्राम पंचायत स्तर पर 20 फरवरी से 22 फरवरी तक फार्मर रजिस्ट्री शिविर संचालित किये जायेंगे। जिले में 05 फरवरी से संचालित किये जा रहे फार्मर रजिस्ट्री शिविरों के माध्यम से अब तक 7 हजार से अधिक किसनों ने पंजीकरण करवाया हैं, जिसमें 5 हजार 781 किसानों को 11 अंकों की यूनिक आईडी प्रदान की जा चुकी है। इस आईडी के बाद किसान सरकारी योजनाओं का लाभ पा सकेंगे। खेतों में ज्यादा पैदावार कर पाएंगे। सभी किसानों को एग्री स्टैक कृषि से जोड़ा जा रहा है। जिला कलक्टर यादव ने निर्देश प्रदान किये कि कोई भी किसान सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे।
योजनाओं तक किसानों की पहुंच होगी आसान
जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि इस योजना के तहत डिजिटल रूप में क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री, भू-संदर्भित नक्शे का डेटाबेस बना कर हर किसान को 11 अंकों की यूनिक आईडी नंबर दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन से कृषकों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सुगमता एवं पारदर्शिता आएगी। वहीं, पी.एम. किसान सम्मान निधि लाभार्थियों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और अन्य कृषि विकास ऋण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा तथा क्लैम प्राप्त करना अधिक सुगम होगा। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले अनुदान का भुगतान संभव हो सकेगा।

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