बकाया राशि 31 मार्च तक जमा करवाने पर छूट

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श्रीगंगानगर। नगरपरिषद क्षेत्र में सम्पूर्ण बकाया गृहकर व नगरीय विकास कर जमा करवाये जाने पर 31 मार्च 2025 तक छूट प्रदान की गई है। नगर परिषद आयुक्त रणजीत कुमार द्वारा समस्त शहरवासियों से अनुरोध किया गया है कि अगर उनकी तरफ गृहकर, नगरीय विकास कर बकाया है, तो वे कर की राशि जमा करवाकर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठावे एवं कर दायित्व से मुक्त हो। गृहकर एक मुश्त जमा करने पर गृहकर राशि पर 50 प्रतिशत और शास्ति पर 100 प्रतिशत की छूट है और नगरीय विकास कर पर 2011-12 से पूर्व बकाया में 50 प्रतिशत एवं 2023-24 तक एक मुश्त नगरीय विकास कर जमा करवाए जाने पर ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत छुट होगी। नगरीय विकास कर व बकाया गृहकर जमा नहीं करवाने की स्थिति में नियमानुसार सीज या अन्य कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिसके लिये भूखण्ड मालिक स्वंय जिम्मेवार होगा। नगरपरिषद की टीम द्वारा वसूली का कार्य किया जा रहा है। आमजन टीम के वसूली कार्य में सहयोग प्रदान करे।

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