सवाई माधोपुर। कृषि उद्यमों के उत्कृष्ट कृषकों को राज्य, जिला एवं पंचायत स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।
उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा सवाई माधोपुर ने बताया कि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) अन्तर्गत कृषि उद्यमों के श्रेष्ठ कृषकों को राज्य, जिला एवं पंचायत स्तर पर सम्मानित किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन व डेयरी, जैविक खेती एवं नवाचारी खेती गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक-एक कृषकों को इस पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 5 कृषकों का चयन प्रत्येक गतिविधिवार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर चयनित 25 कृषकों में से 10 सर्वश्रेष्ठ कृषकों का जिला स्तर पर चयन किया जाएगा। वहीं राज्य स्तर पर पुरस्कार के लिए जिला स्तर पर प्रथम स्तर के चयनित कृषकों में से प्रत्येक गतिविधि के लिए दो-दो कृषकों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार राज्य स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्तर पर 5-5 (कुल 10) उत्कृष्ट कृषकों का चयन प्रत्येक गतिविधिवार कर पुरस्कृत किया जाएगा।
पुरस्कार राशि:- पंचायत समिति, जिला एवं राज्य स्तर हेतु विभिन्न गतिविधि के अन्तर्गत पंचायत समिति स्तर पर प्रति कृषक प्रति गतिविधि 10 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार जिला स्तर पर प्रत्येक गतिविधिवार 2-2 कृषकों का चयन करते हुए 25 हजार रूपये प्रति कृषक का प्रावधान किया गया है। राज्य स्तर पर प्रत्येक गतिविधिवार प्रति कृषक 50 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है।
प्रक्रिया/मनोनयन:- कृषकों से उनके द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण एवं पूर्व वर्षों की अन्य जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। निर्वाचित जन प्रतिनिधि एवं कोई अन्य संस्था/व्यक्ति यदि किसी कृषक को इस सम्मान के योग्य समझता है, तो उससे संबंधित कार्य विवरण एवं अन्य जानकारियाँ देते हुए उसका नाम प्रस्तावित कर सकता है। कृषक स्वयं भी मनोनयन हेतु अपना नाम प्रस्तावित कर सकता है। कृषक को एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सम्मानित किया जा सकता है। आत्मा योजनान्तर्गत अथवा अन्य किसी भी योजना में किसी भी स्तर (पंचायत समिति/जिला/राज्य स्तर) पर पूर्व में चयनित व्यक्ति पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगा।
किसान भाईयों से अपील है कि कृषक पुरूस्कार हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 तक आवेदन पत्र के साथ किसानों द्वारा अपने खेत पर उत्कृष्ट किये गये कार्यों की पूर्ण जानकारी सी.डी. मय फोटोग्राफ, प्रमाण-पत्र इत्यादि समस्त जानकारी सहित उक्त आवेदन पत्र अपने निकट के कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि, पशुपालन, उद्यान विभागों के किसी भी विभागीय प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
उन्होंने बताया कि पुरूस्कार हेतु वहीं कृषक आवेदन करे जो उन्नत तकनीकी अपनाकर प्रशंसनीय/गुणवत्तायुक्त अधिकतम उत्पादन करते है व कृषि, उद्यान, पशुपालन, जैविक खेती एवं कृषि क्षेत्र में नवाचार कर उत्कृष्ट कार्य कर रहे है, ऐसे कृषक ही पुरस्कार हेतु पात्र होंगे एवं ऐसे पात्र कृषक अपने आवेदन स्वयं/कृषि/सम्बद्ध विभागों द्वारा भी पूर्ण जानकारी के साथ मनोनयन/प्रस्ताव भेजे जा सकते है। एक कृषक का चयन अधिकतम एक गतिविधि में ही किया जा सकेगा।
कृषि उद्यमों के उत्कृष्ट कृषक राज्य, जिला एवं पंचायत स्तर पर होंगे पुरस्कृत, 31 जुलाई तक करें आवेदन
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