मतदान केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में उम्मीदवारों का चुनाव बूथ नहीं बनेगा

ram

बाड़मेर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान 26 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस के अवसर पर मतदान केन्द्रों के बाहर की तरफ विभिन्न गतिविधियों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मतदान के दिन चुनाव बूथ स्थापित और संचालित करते हैं, तो इसको लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करनी होगी। मतदान केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में कोई चुनाव बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। जहां एक ही जगह पर एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, तो ऐसे परिसर से 200 मीटर की दूरी से पर उन मतदान केन्द्रों के समूह के लिए एक उम्मीदवार का एक बूथ स्थापित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जैन ने बताया कि मतदान केन्द्र परिसर की 200 मीटर की परिधि के बाहर मौसम की स्थिति से बचने के लिए प्रत्येक बूथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सियां उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसमें एक छाता या 10 गुणा 10 फीट से अधिक का तम्बू नहीं होना चाहिए। ऐसे बूथ स्थापित करने के इच्छुक उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप से और अग्रिम रूप से बूथ स्थापित करने का प्रस्ताव देंगे। उनके मुताबिक ऐसे बूथों की स्थापना से पहले नियमानुसार संबंधित सरकारी प्राधिकारियों, निगमों, नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों, पंचायत समितियों जैसे स्थानीय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर काम करने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध होनी चाहिए। ताकि चुनाव में लगे पुलिस अधिकारियों की मांग पर उन्हें प्रस्तुत की जा सके। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार ऐसे बूथ सार्वजनिक या निजी संपति पर अतिक्रमण करके कोई बूथ नहीं खोला जा सकेगा। इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थल या ऐसे धार्मिक स्थल के परिसर में बूथ नहीं खोले जा सकेंगे। इसी तरह ऐसा कोई भी बूथ शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल के निकट नहीं खोला जाएगा। ऐसे बूथों पर पार्टी के प्रतीक, फोटो के साथ केवल एक ही पार्टी का झण्डा और बैनर प्रदर्शित किया जा सकता है। उपयोग किए जाने वाले बैनर का आकार 4 गुणा 8 फीट से अधिक का नहीं होना चाहिए। स्थानीय कानून कम आकार निर्धारित करते हैं, तो स्थानीय कानून की ओर से निर्धारित आकार प्रतिबंध मान्य होगा। बूथों की स्थापना और संचालित गतिविधियों पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में दर्ज किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे बूथों का उपयोग केवल निर्वाचकों को अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के एक मात्र उद्देश्य के लिए किया जाएगा। पर्चियों को आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए उम्मीदवार के नाम या प्रतीक या राजनीतिक दल के नाम के बिना मुद्रित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ऐसे बूथों पर भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को बूथ पर आने की अनुमति दी जाएगी, जिसने अपना वोट डाल दिया है। बूथों पर तैनात व्यक्ति मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक जाने के रास्ते में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। उनका मताधिकार उनकी अपनी इच्छा के अनुसार होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के किसी भी निर्देशों का उल्लंघन करने पर अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। किसी भी उल्लंघन के लिए उम्मीदवार और उनके एजेंटों एवं कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *