कोटपा एक्ट की जिले में प्रभावी क्रियान्विति बेहद जरूरी : जिला कलक्टर

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भीलवाड़ा। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि कोटपा एक्ट की जिले में प्रभावी क्रियान्विति बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी गंभीरता बरतते हुए कार्य करे । जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम विषय पर आयोजित जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में यह कार्यशाला संपन्न हुई ।

जिला कलक्टर कहा कि कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के प्रतिबंध की क्रियान्विति शत प्रतिशत करना व सार्वजनिक स्थानों पर व धूम्रपान प्रतिबंधित वाले क्षेत्र में पुलिस विभाग कड़ी निगरानी रखते हुए इसकी रोकथाम करवाना सुनिश्चित करें । जिला कलेक्टर ने ’नो बैग डे’ पर स्कूलों में तंबाकू के दुष्प्रभावो का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर जागरूक करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित कराने के निर्देश दिए जिससे कि विद्यार्थियों व आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावो की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि स्कूली छात्रों को तंबाकू के दुष्प्रभावो के प्रति जागरूक करने का कार्य मिशन मोड में करें।

उन्होंने कहा कि समस्त सरकारी कार्यालयो में तंबाकू निषेध व तंबाकू के दुष्प्रभावो की जानकारी देते हुए पंपलेट नोटिस बोर्ड पर लगाए साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान की दिशा में तंबाकू की रोकथाम हेतु संयुक्त रूप से चालान व अन्य कार्रवाई कराए। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीपी गोस्वामी, पुलिस उप अधीक्षक रविंद्र यादव व शिल्पा भादविया सहित प्रशासन व पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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