मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से होगा दुर्लभ बीमारियों से पीड़ितों का उपचार

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भीलवाड़ा। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनकल्याण के लिये प्रतिबद्ध राज्य सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक एवं बालिकाओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना को संपूर्ण राज्य में शुरू किया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक सत्यपाल जांगिड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में भारत सरकार की ओर से दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। जिन पीड़ित बालक एवं बालिका की आयु 18 वर्ष से कम है, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो अथवा तीन वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवासरत हो, इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक-बालिका के माता-पिता अथवा पालनकर्ता के लिए आय सीमा लागू नहीं होगी। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक-बालिका को 50 लाख रूपये तक का उपचार निधि से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इस वित्तीय सीमा को क्राउड फंडिंग से प्राप्त राशि की सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दुर्लभ बीमारी निधि से चिकित्सा शिक्षा विभाग/सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी को उपचार व्यय की राशि का पुनर्भरण किया जायेगा। पीड़ित बालक-बालिका को 5 हजार रूपये प्रतिमाह प्रति बालक एवं बालिका दुर्लभ बीमारी निधि से देय होगा। आवेदन नजदीकी ई-मित्र अथवा मुख्यमंत्री आयुष्मान पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

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