धौलपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले महिला एवं पुरुष परीक्षार्थियों के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, जिन्हें परीक्षा केंद्रों पर सख्ती से लागू किया जाएगा। जिला कलक्टर निधि बी टी के निर्देशन में जिले में यह परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पूर्ण अनुशासन एवं पारदर्शिता के साथ आयोजित होगी।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं परीक्षा समन्वयक हरिराम मीना ने बताया कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड द्वारा आधी आस्तीन की शर्ट/टी-शर्ट, कुर्ता, पाय, पेंट पहन कर आने की अनुमति होगी, जींस पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए सलवार सूट, चुन्नी या साडी, आधी/पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज अनुमत ड्रेस कोड होगा। बालों में केवल रबर बैंड ही अनुमत किया जाएगा, किंतु वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार का ब्रोच (जड़ाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात या अन्य तरह की चूड़ियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट, घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा/ताबीज,कैप, हैट,स्कार्फ, स्टॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। हवाई चप्पल, सैंडल, जूते एवं मोजे सभी टखने तक ही पहन कर आने की अनुमति होगी, मेटल चैन वाले जूते अनुमत नहीं होंगे।
परीक्षा समन्वयक द्वारा बताया गया कि गृह विभाग के परिपत्र की पालना में सिख धर्म के अनुयायियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी, किंतु कृपाण छोटी साइज का व कवर्ड होना जरूरी है, उसे भी टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। यदि फ्रिसकिंग के दौरान सिख धर्म अनुयायियों द्वारा वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण पाया जाता है तो उसे परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि अनुचित साधनों का उपयोग अनियमित एवं अविधिपूर्वक गतिविधियों में संलिप्त पाई जाती है तो उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं संशोधन अधिनियम 2023 के संख्याक(17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड रुपए तक का दंड तथा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है, साथ ही ऐसे परीक्षार्थियों को आगे परीक्षा देने से विवर्जित भी किया जाएगा। इसके अलावा समय से पूर्व अपने निर्धारित केंद्र पर पहुंचे, प्रथम पारी में प्रातः 9 बजे के बाद एवं द्वितीय पारी में 2.00 बजे के बाद अर्थात परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व के बाद किसी भी हालात में केन्द्रों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
जिला नियंत्रण कक्ष प्रभारी मांगीलाल आर्य ने बताया कि CCTV कैमरा सहित अन्य भौतिक व्यवस्थाओं की रिपोर्ट, जिले में लगाए गए उपसमन्वयकों द्वारा नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करा दी गई है। जिले में बने सभी 12 केदो पर प्रत्येक कक्षा कक्ष केंद्र अधीक्षक कक्ष एवं मुख्य द्वार पर एक-एक कैमरा लगाए जाने के आदेशों अनुसार कुल 149 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किये जा चुके हैं। सभी केंद्र अधीक्षको से आग्रह किया है कि सीसीटीवी कैमराज, वीडियोग्राफर, पुलिस व्यवस्था बायोमेट्रिक,फ्रिसकिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को चेक कर ले, पूर्ण संतुष्टि उपरांत ही कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करें।
जिले में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी अपनी किसी भी तरह की समस्या के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 0564220033 एवं नियंत्रण कक्ष प्रभारी के मोबाइल नंबर 9414413473 एवं सहायक प्रभारी के मोबाइल नंबर 8890921093 पर संपर्क कर सकते हैं।


