संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय महिला समाधान समिति की बैठक आयोजित

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जोधपुर। प्रदेश में अंसगठित और अनौपचारिक क्षेत्रो में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा एवं शिकायतों के निवारण के लिए गठित संभाग स्तरीय महिला समाधान समिति की बैठक संभागीय आयुक्त बी एल मेहरा की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके कक्ष में आयोजित की गयी।
संभागीय आयुक्त द्वारा बैठक में जोधपुर संभाग के अधीनस्थ समस्त जिला कलक्टर को “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013“ के प्रावधान अनुसार जिला स्तरीय स्थानीय समिति एवं समस्त कार्यालयों में आंतरिक समितियों के गठन, नियमित बैठक आयोजन तथा उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय महिला समाधान समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये तथा कार्यालयों में शिकायत पेटी की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये ।
जिला उद्योग विभाग के अधीन कार्यरत समस्त संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में तथा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के अधीन समस्त कार्यालयों एवं पुलिस थानों में भी आंतरिक समितियों के गठन के निर्देश दिये गये। मेहरा ने त्रि-स्तरीय महिला समाधान समितियों की आमजन को जानकारी प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य विभागों के समन्वय से कार्यशाला, जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। जिला स्तरीय महिला समाधान समितियों के प्रावधानों की पालना के लिए समस्त जिलों को निर्देश दिये गये।
मेहरा ने बताया कि संभाग के जिलों में संभाग स्तर, जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर स्थित महिलाओं के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यस्थलों पर लैगिंक उत्पीड़न रहित एवं गरिमामय वातारण का निर्माण करना संबंधित कार्यालय अध्यक्ष का दायित्व है। राजकीय, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों एवं संस्थानों में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, र्प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अध्याय 2 की धारा 4 के प्रावधान अनुसार आंतरिक समितियां गठित करने के निर्देश दिये । संभागीय आयुक्त में अधिनियम की पालना नहीं करने वाले कार्यालयों के विरूद्ध संबंधित जिला कलक्टर द्वारा कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
त्रि-स्तरीय महिला समाधान समिति की व्यवस्था- अंसगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की कार्यस्थल पर भागीदारी सुनिश्चित करने व गरिमापूर्ण माहौल में कार्य करने के लिए अनुकूल एवं स्वतंत्र परिस्थितियां व सुरक्षात्मक वातावरण जरूरी होता है। साथ ही कार्यस्थल पर भावात्मक, शारीरिक, लैंगिक एवं आर्थिक शोषण के प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता को देखते हुए शिकायत दर्ज करने एवं समुचित निदान एवं समाधान के लिए जिलो में त्रि-स्तरीय महिला समाधान समितियों का प्रावधान किया गया है-
1. उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय महिला समाधान समिति-प्रतिमाह बैठक
2. जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय महिला समाधान समिति-द्विमासिक बैठक
3. संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय महिला समाधान समिति-त्रैमासिक बैठक
महिला समाधान समितियों के कार्य-
1. कार्यस्थल पर महिलाओं का हिंसा से बचाव, लिंग समानता, कार्य करने की स्वतंत्र परिस्तिथीय सुनिश्चित करना।
2. जरूरतमंद महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कानूनों के बारे में जागरूक कर योजनाओ से जोड़ना।
3. महिलाओं के शिकायत निवारण तंत्र, उनके सुरक्षा के लिए संचालित केन्द्रों एवं आश्रयगृहों की मॉनिटरिंग करना।
4. महिला उत्पीड़न, शोषण व हिंसा के प्रकरणों में विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही जैसे- आर्थिक सहायता, आश्रय, निःशुल्क विधिक सहायता, पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने में सहायता, परामर्श/समझाईश, घरेलू ंिहंसा से संरक्षण संबंधी कार्यवाही आदि।
5. निराश्रित व वंचित महिलाओं के जीवनयापन को सरल करने के लिए राशनकार्ड, आधार कार्ड बनवाने, सरकारी योजना जैसे आईसीडीएस, मिड-डे मील, उचित मूल्य की दुकानों से जोड़ने हेतु संबंधित विभागों को पाबंद कर कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया-
संगठित, असंगठित, औपचारिक एवं अनौपचारिक आदि सभी क्षेत्रों में कार्यरत महिला अपनी शिकायत लिखित/डाक/संपर्क पोर्टल पर घटना की तारीख से एक माह की अवधि में दर्ज करा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में कारणों का उल्लेख कर समयसीमा बढाई जा सकती है। सामान्यतः समिति द्वारा शिकायत प्राप्ति से 45 दिन के भीतर जाँच पूर्ण की जा सकेगी तथा समिति द्वारा विपक्षी के विरूद्ध जाँच प्रमाणित पाये जाने पर जाँच रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही/क्रियान्विति के लिए संबंधित विभाग को 7 दिवस में भिजवायी जायेगी। समिति द्वारा पक्षकारों को जाँच के दौरान सुनवाई का अवसर दिया जायेगा तथा जाँच के प्रत्येक स्तर पर महिला परिवादिनी की निजता, गोपनीयता एवं गरिमा को समिति द्वारा भंग नही किया जा सकता है।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण मती सीमा कविया, महिला एवं बाल विकास की उपनिदेश मती आकांक्षा बैरवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय महानिरीक्षक रेंज जोधपुर सुनिल के. पंवार, महिला अधिकारिता के उपनिदेशक फरसाराम विश्नोई, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक एस.एल. पालीवाल, श्रम अधिकारी हितेश चौधरी, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी प्रशांत सिंह एवं विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे।

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