बाड़मेर। बाड़मेर जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए जिला कलक्टर निशान्त जैन ने आदेश जारी कर समस्त रिटेल आउटलेट, पेट्रोलियम गैस एजेंसियों एवं उचित मूल्य दुकानदारों को निर्धारित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश दिए है।
जिला रसद अधिकारी कंवराराम चौधरी ने बताया कि जिला कलक्टर निशान्त जैन ने बाड़मेर जिले के समस्त रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंपों पर डीजल 1000 लीटर एवं पेट्रोल 500 लीटर, प्रत्येक गैस एजेंसी पर 25 गैस सिलेंडर एवं समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को 1 क्विंटल गेहूं आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि समस्त रिटेल आउटलेट की ओर से आरक्षित रखे जाने वाले डीजल, पेट्रोल की मात्रा टैंक में रहने वाले डेट स्टॉके अतिरिक्त होगी। आरक्षित स्टॉक को जिला रसद अधिकारी, संबंधित उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार के निर्देशानुसार वितरण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आरक्षित स्टॉक नहीं रखे जाने की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेंगे।
जिला कलक्टर ने दिए आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश
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