‘सुखद दाम्पत्य जीवन योजना’ में दिव्यांग दंपत्ति को मिलेगा 5 लाख तक का अनुदान

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झालावाड़। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विशेष योग्यजनों के लिए संवेदनशील निर्णय लेते हुए सुखद दाम्पत्य जीवन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का संचालन विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा विशेष योग्यजनों को सुखमय जीवन सुनिश्चित कराने के लिए किया जा रहा है। उक्त योजना दिव्यांगजनों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मुख्यधारा में लाने के साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक रामनिवास यादव ने बताया कि ऐसे दम्पत्ति जो दोनों दिव्यांग हो या दोनों में से एक दिव्यांग हो, उनको सुखद दाम्पत्य योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए 40 प्रतिशत एवं अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दम्पत्ति 50 हजार रुपए तथा 80 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दम्पत्ति 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक 2.50 लाख रुपए तक की आय वाले युवक एवं युवती विवाह के 6 माह के भीतर ई-मित्र या एसएसओ आईडी के माध्यम से वांछित दस्तावेज निःशक्तता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, वर-वधु के माता-पिता के शपथ-पत्र, पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का शपथ-पत्र सहित आवेदन कर सकते हैं। जिन पात्र युवक एवं युवती का विवाह गत 6 माह के भीतर हुआ है तथा जो राजस्थान के मूल निवासी है, वे शीघ्र इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए केंचण्तंरंेजींदण्हवअण्पद एवं सम्बंधित पंचायत समिति कार्यालय अथवा जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सम्पर्क कर सकते हैं।

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