बारां। जंगली जानवर एवं अवारा पशुओ से फसल की सुरक्षा हेतु किसान फसल सुरक्षा तारबंदी योजना के तहत अब आवेदन कर सकते है। कृषक अपने खेत पर तारबंदी, मुर्गा जाली लगा सकते है तथा पत्थर, सीमेन्ट अथवा लोहे के खम्भे जिनकी लम्बाई 6.5 फीट हो खेत में गाड सकते है।
आवेदन के समय किसान भाई जन आधार कार्ड, जमाबन्दी की नकल जो छः माह से पुरानी नही हो आवेदन पत्र के साथ देनी होगी। इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जाएगा।
व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 1.5 हैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। एक कृषक समूह में न्यनतम 2 कृषक व 1.5 हैक्टर जमीन होना आवश्यक है व समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में हो।
प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा (400 रनिंग मीटर से कम होने पर अनुपातिक आधार पर अनुदान देय होगा)। यदि कृषक द्धारा खेत की चारदीवारी में से किसी भी तरफ पत्थर की कोट कर रखी है शेष तीन दिवारो पर अथवा दो दिवारो पर तारबंदी का लाभ लेना चाहता है तो वह कृषक भी अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के साथ कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि 6 माह से अधिक पुरानी नही हो। कृषक को आवेदन हेतु जनआधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा। पेरीफेरी का नक्सा ट्रेस पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
आवेदन हेतु किसान नजदीकी ई-मित्र पर जाकर राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी स्केन किया जाना अनिवार्य है। वर्ष 2024-25 हेतु तारबंदी कार्यक्रम के ऑनलाईन आवेदन की सुविधा राज किसान पोर्टल/राज किसान सुविधा ऐप पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय/ कृषि पर्यवेक्षक से संर्म्पक करे।


