बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ दर्ज केस की कोर्ट करेगा जांच

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जयपुर। विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ दायर परिवाद की जयपुर महानगर द्वितीय की न्यायिक मजिस्ट्रेट-14 कोर्ट जांच करेगी। जज आयुषी गोयल ने परिवाद की स्वयं जांच करने और परिवादी को 28 नवम्बर को मामले से जुड़े सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, बांसबदनपुरा के रहने वाले रियाज हुसैन ने परिवाद दायर करके विधायक बालमुकुंदाचार्य पर शिया समुदाय के इमाम बाड़े में जबरन घूसने। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने। वहां मौजूद इमाम, महिलाओं और बच्चों के साथ अभ्रदता करने का आरोप लगाया है।

परिवाद विधायक बालमुकुंदाचार्य, अमर गुप्ता, गिरिराज जोशी और अन्य आरोपियों के खिलाफ 5 नवम्बर को पेश किया गया था।
परिवादी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता मोहम्मद असलम खान एवं वसीम खान ने बताया- 21 अक्टूबर की शाम हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य अपने कुछ लोगों के साथ बांसबदनपुरा स्थित शिया समाज की वक्फ संपत्ति इमाम बाड़े में जबरन घुस गए। विधायक ने वहां अमर्यादित भाषा बोली और अभद्रता करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद बच्चे और महिलाएं भयभीत हो गई। वहां मौजूद इमाम ने विधायक को जूते खोलने को कहा तो उन्होंने इमाम को आतंकी सहित अन्य अपशब्द बोले। इसके अलावा विधायक व उनके साथ आए अन्य लोगों ने इमाम बाड़े पर वक्फ बोर्ड की ओर से लगाए गए वक्फ संपत्ति के बोर्ड पर भी एतराज किया।
परिवाद में कहा गया कि विधायक ने अपने सहयोगी के माध्यम से उपरोक्त घटना का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण भी किया। ताकि समाज में धार्मिक वैमनस्यता बढ़े और परिवादी के धार्मिक स्थल की प्रतिष्ठा खराब हो। पूरी घटना इमाम बारगाह में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई हैं। इससे पहले 26 अगस्त को भी विधायक ने अनुमति लेकर निकाले जा रहे शिया समुदाय के धार्मिक जुलूस पर आपत्तिजनक शब्द कहे गए थे। इस संबंध में शहर के ब्रह्मपुरी थाने में भी रिपोर्ट दी गई। लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अब 21 अक्टूबर को हुई घटना को लेकर 29 अक्टूबर को गलता गेट थाने और डीसीपी को रिपोर्ट दी गई थी। लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

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