बालोतरा। जिले में अक्षय तृतीया (आखातीज) एवं पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सावे के शुभ मुहूर्त में बाल विवाह की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु कलेक्ट्रेट कार्यालय में 30 जून, 2025 तक जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 02988-294894 है एवं प्रभारी महेश दवे, नायब तहसीलदार, कलेक्ट्रेट बालोतरा होंगे। यह कन्ट्रोल रूम राजपत्रित अवकाशों सहित सभी दिनों में कार्यरत रहेगा।
जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि अक्षय तृतीया (आखातीज) 30 अप्रैल एवं पीपल पूर्णिमा 12 मई सहित अन्य अबूझ सावो पर बाल विवाह के आयोजन की शिकायतें आती हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस, प्रशासन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के साथ-साथ ग्राम, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों जैसे सरपंच और वार्ड पंचों को निर्देशित किया गया है कि वे सक्रिय भागीदारी से बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित करें। यदि इन प्रयासों के बावजूद भी बाल विवाह होता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बाल विवाह को प्रोत्साहित या सहयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बाल अधिकारिता विभाग और चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा विद्यालयों, ग्रामीण क्षेत्रों तथा समुदायों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, ताकि समाज में बाल विवाह के विरुद्ध चेतना का प्रसार हो।
जिला प्रशासन ने आमजन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आह्वान किया है कि वे बाल विवाह की किसी भी सूचना को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष 02988-294894, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा के सहायता नंबर 02988-294119, स्थानीय पुलिस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को तुरंत सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला कलेक्ट्रेट में कन्ट्रोल रूम स्थापित
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