बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से बनाया गया यौन संबंध बलात्कार है और इस तरह के कृत्य के लिए कानूनी बचाव कानून के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक व्यक्ति को 10 साल की सजा बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की, जिसके खिलाफ उसकी पत्नी ने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। सहमति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने को निर्दिष्ट करते हुए, न्यायमूर्ति जीए सनप की पीठ ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बलात्कार है, चाहे वह विवाहित हो या नहीं”। हाई कोर्ट ने जोर देकर कहा, “पत्नी के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने का बचाव तब उपलब्ध नहीं होता जब पत्नी या लड़की, जिसे कथित तौर पर पत्नी कहा जाता है, की उम्र 18 वर्ष से कम हो।”

‘नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से बनाया गया यौन संबंध बलात्कार है
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