आमजन को बजरी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री का फैसला

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जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरएसएमएमएल को भीलवाड़ा जिले में खनिज बजरी के खनन पट्टों के तीन मंशा पत्र (एलओआई) जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से आमजन को खनिज बजरी की सस्ती और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा यह स्वीकृति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम, 84 के अंतर्गत प्रदान की गई है। इस अनुपालना में खान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा आरएसएमएमएल को भीलवाड़ा जिले की तहसील सवाईपुर के ग्राम सोपुरा, अडसीपुरा, आकोला में 76.77 हैक्टेयर एवं ग्राम आकोला में 96.99 हैक्टेयर और 67.70 हैक्टेयर राजकीय भूमि गैर मुमकिन नदी के खनिज बजरी के ये प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। ये आवंटन बजरी खनन पर रॉयल्टी के बराबर अतिरिक्त प्रीमियम के आधार पर किए जाएंगे।

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