बूंदी। संपूर्ण राज्य के साथ-साथ बूँदी जिले में भी केवल ‘ग्रीन पटाखों’ की क्रय और विक्रय की अनुमति दी गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना और सुरक्षित रूप से त्यौहार मनाना सुनिश्चित किया जाना हैं। जारी आदेशानुसार, शांत क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन पटाखों को दिवाली, गुरुपर्व एवं अन्य त्यौहारों पर रात 8 बजे से 10 बजे, छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे और क्रिसमस एवं नए साल पर 11:55 PM से 12:30 AM तक चलाने की अनुमति होगी। एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि यदि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ‘खराब’ या उससे भी बदतर है, तो उस दिन आतिशबाजी चलाने की अनुमति नहीं होगी। आमजन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर इसकी जानकारी ले सकते हैं।
आदेशानुसार पटाखों की पहचान के लिए प्रत्येक बॉक्स पर नीरी (NEERI) द्वारा जारी किया गया QR कोड होना अनिवार्य होगा। विस्फोटक नियम 2008 और संशोधित नियम 2019 के तहत, ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक अपने-अपने उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ बिक्री स्थल का ब्लूप्रिंट, तीन नवीनतम फोटो, पहचान दस्तावेज और स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित छाया प्रतियां जमा करनी होंगी। साथ ही, आवेदक को एक शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री का वचन हो।
इसके अतिरिक्त, आतिशबाजी की दुकानों के समूह के पास प्राथमिक चिकित्सा किट, एम्बुलेंस और कम से कम दो अग्निशमन वाहन उपलब्ध होने चाहिए। प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में एक चेतावनी बोर्ड “विस्फोटक या खतरनाक पदार्थ” प्रदर्शित किया जाएगा। दुकानों का निर्माण अज्वलनशील सामग्री से किया जाएगा और प्रत्येक दो शेडों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होना अनिवार्य है। विक्रय स्थल पर पर्याप्त अग्निशमन यंत्र एवं मिट्टी/रेत से भरी बाल्टियाँ, रखना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, दुकानों में मात्रा से अधिक स्टॉक नहीं किया जाएगा एवं दुकानों का नक्शा उपलब्ध होना अनिवार्य हैं। विक्रय स्थल पर पेट्रोमेक्स, लालटेन या जलती हुई मोमबत्ती जैसे ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखे जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि लाइसेंस को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता और इसका पालन करने की जिम्मेदारी स्वयं लाइसेंसधारी की होगी।

बूंदी : ‘ग्रीन पटाखे’ जलाने की अनुमति, दिशा-निर्देश जारी
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