हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर जानें क्या कहा

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राज्य सरकार ने उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर करने की अनुमति दे दी थी। इस बीच उस्मानाबाद का नाम बदलकर दाराशिव किए जाने के बाद नाम परिवर्तन विरोधी कार्रवाई समिति की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। धाराशिव के नाम पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी है। ऐसे में सरकार को बड़ी राहत मिली है।
उस्मानाबाद जिले का नाम बदलने को खारिज किए जाने के बाद नाम परिवर्तन विरोधी कार्रवाई समिति की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में नाम परिवर्तन विरोधी याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।धाराशिव के नाम पर कोर्ट ने मुहर लगा दी है। नाम बदलने को लेकर इस याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बार हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और आरिफ डॉक्टर की दो जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
राज्य सरकार ने उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन फिर धाराशिव के नामांकन के खिलाफ याचिका दायर की गई। इस याचिका पर सभी का ध्यान गया। आख़िरकार यह याचिका ख़ारिज कर दी गई है। कोर्ट ने नाम बदलने पर मुहर लगा दी है. ऐसे में सरकार को बड़ी राहत मिली है।

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