नई दिल्ली। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार (31 मई) को अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा है। उन्हें 14 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह हुई सुनवाई में कोर्ट ने बिभव की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बिभव ने बुधवार (29 मई) को याचिका लगाकर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की थी।
जस्टिस शर्मा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और बिभव कुमार के वकीलों की दलीलें सुनीं हैं। बिभव की याचिका पर पहले जस्टिस नवीन चावला की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, जस्टिस चावला ने मामले को जस्टिस शर्मा की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था।
दिल्ली पुलिस ने जताई थी याचिका पर आपत्ति
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील संजय जैन ने सुनवाई के दौरान बिभव की याचिका पर आपत्ति जताई और कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। बिभव के वकील एन हरिहरन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी मेमो और गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया है। यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा है, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 27 मई को बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अगले दिन यानी 28 मई को बिभव को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। बिभव पर AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से CM हाउस में मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को CM हाउस से गिरफ्तार किया गया था।



