भीलवाड़ा। कृषि आयुक्तालय के राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को प्राप्त शिकायत अन्तर्गत खाद की अधिक कीमत लेने संबंधित शिकायत होने पर जांच उपरांत प्रोपराईटर पुष्पेन्द्र कुमार झंवर पुत्र दौलतराम झंवर, मैसर्स झंवर कृषि सेवा केन्द्र, शाहपुरा द्वारा एन.पी.के. (भारत ब्रांड) 20:20:0:13 का बैग कृषक से 1400 रुपये के स्थान पर 1500 रुपये लेने के कारण, अधिक मूल्य लेने से उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लघंन किया गया। जिसके कारण इनका लाइसेंस अनुज्ञापत्र 15 दिवस के लिए निलंबन किया गया है। संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) ने इस संबंध में जिले के समस्त कृषि आदान विक्रेताओं से अपील की कि अपने क्षेत्र में आदान यथा बीज, उर्वरक, कीटनाशी की निर्धारित राशि से अधिक नही लेवे अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही उक्त आदानों का बिल भी संबंधित कृषक को दिया जाये।
भीलवाड़ा: अंकित मूल्य से अधिक राशि लेने पर खाद का लाईसेंस निलम्बित
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