बंगाल सरकार ने HC के आदेश को दी चुनौती, SC ने जवाब दाखिल करने का दिया आखिरी मौका

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका भी शामिल है। शीर्ष अदालत, जो इस मामले पर उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के फैसले से संबंधित 33 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को सूचित किया गया कि कई पक्षों द्वारा प्रतिक्रिया हलफनामा दायर नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी उन मामलों में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है जहां उसे प्रतिवादी बनाया गया है।

सीजेआई ने कहा कि ठीक है, हम उन्हें एक मौका देंगे। आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। यदि कोई प्रतिवादी दाखिल करना चाहता है तो उन्हें दो सप्ताह या उससे पहले दाखिल करना होगा, अगर कोई जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो जवाब दाखिल करने का अधिकार कायम है। पीठ ने कई प्रक्रियात्मक निर्देश भी जारी किए और चार वकीलों को नोडल वकील नियुक्त किया, साथ ही उन्हें विभिन्न पक्षों के वकीलों से विवरण प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक सामान्य संकलन दाखिल करने के लिए कहा। इसने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील आस्था शर्मा, शालिनी कौल, पार्थ चटर्जी और शेखर कुमार को नोडल वकील नियुक्त किया।

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