खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी 31 मार्च से पूर्व कराएं ई-केवाईसी

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झालावाड़। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार झालावाड जिले में सभी उचित मूल्य दुकानों पर खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जा रही है।
जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने बताया कि जिन लाभार्थियों द्वारा ई-केवाईसी नहीं करवाई गई है उन्हें विभाग द्वारा समय-समय पर अवसर प्रदान करते हुए ई-केवाईसी करवाने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 निर्धारित की गई थी। विभाग के निर्देशानुसार जिन लाभार्थियों द्वारा 31 दिसम्बर 2024 तक ई-केवाईसी नही करवाई गई उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से काट दिये गये हैं। विभाग द्वारा ऐसे लाभार्थियों को इस बात की राहत प्रदान की गई है कि जिन लाभार्थियों द्वारा अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी करवा लेते हैं तो जिला रसद अधिकारी उनके नाम पुनः सक्रिय कर सकते हैं।
योजनान्तर्गत 10 वर्ष से छोटे तथा 70 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी एवं बाईपास राशनकार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाये जाने से विभागीय आदेशानुसार छूट है। इसके अतिरिक्त समस्त लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। 05 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के आधार अपडेशन उपरान्त ई-केवाईसी किसी भी राशन डीलर के यहाँ करवाई जा सकती है।
इस सम्बन्ध में सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिये गये है कि जिन लाभार्थियों द्वारा ई-केवाईसी नही करवाई गई है उनकी ई-केवाईसी 31 मार्च 2025 तक की जाये। गेंहू प्राप्त कर रहे राशन कार्ड धारकों की बायोमेट्रिक व आइरिश स्केनर के माध्यम से ई-केवाईसी वर्तमान में की जा रही है, उपभोक्ता आवश्यक रूप से अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ही ई-केवाईसी करवाएं अन्यथा इसका नुकसान लाभार्थियों को होना तय है।
साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिन उपभोक्ताओं को अपने राशन कार्ड में आधार सिडिंग करवानी है, वे उपभोक्ता सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी के कार्यालय में जाकर आधार सिंडिंग करवा सकते है, आधार सिंडिंग की सुविधा जिला रसद कार्यालय, झालावाड में भी उपलब्ध है।

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