ब्यावर। जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना ने एक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेते हुए रायपुर तहसील के ग्राम रेलड़ा निवासी एक दिव्यांग बालिका की सहायता राशि निकासी की राह प्रशस्त की। प्रार्थिया श्रीमती पानी देवी ने कलेक्टर के समक्ष निवेदन किया कि उनकी पुत्री सुश्री नीतु, जो मानसिक रूप से दिव्यांग है, को राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त होती है। किंतु दिव्यांगता के कारण उनकी पुत्री स्वयं बैंक से राशि का लेन-देन नहीं कर पा रही थी। श्रीमती पानी देवी ने अनुरोध किया कि उन्हें अपनी पुत्री के बैंक खाते से राशि के संचालन हेतु अधिकृत किया जाए ताकि वह उसकी देखभाल और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जिला कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री मोहनलाल खटनावलिया को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। श्री खटनावलिया ने राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा गीरी (रायपुर) को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (जो ऑटिज़्म, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहुविध अक्षमता से ग्रसित दिव्यांगजनों हेतु कानूनी अभिभावक नामित करने की व्यवस्था करता है) के तहत श्रीमती पानी देवी को उनकी पुत्री नीतु के खाते से लेन-देन हेतु विधिवत रूप से अधिकृत किया गया है। इस निर्णय से अब श्रीमती पानी देवी अपनी पुत्री के खाते में जमा लगभग ₹40,000 की राशि की निकासी कर सकेंगी, जिससे दिव्यांग बालिका की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सकेगी। यह निर्णय शासन की संवेदनशीलता, सहानुभूति और दिव्यांगजन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक है।

ब्यावर : कलेक्टर की पहल से बेटी की सहायता राशि निकासी का रास्ता साफ, दिव्यांगजन के प्रति जिला कलेक्टर कमल मीना का सहानुभूतिपूर्ण कदम
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