बारां। अन्ता विधानसभा उप चुनाव 2025 के दौरान 11 नवम्बर को मतदान दिवस होने के तहत 10 व 11 नवम्बर को समाचार पत्रों में छपने वाले राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के विज्ञापनों का प्रकाशन पूर्व अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनैतिक दल व उम्मीदवार 10 व 11 नवम्बर को प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन देने से पूर्व जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से प्रिन्ट मीडिया के विज्ञापनों का अधिप्रमाणन ‘‘प्री-सर्टिफिकेशन’’ करवाकर ही प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवा सकंेगे। प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन चाहने वाले आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करना होगा। समय पर पूर्व-प्रमाणन की सुविधा के लिए राज्य व जिला स्तर पर एमसीएमसी को सक्रिय किया गया है ताकि ऐसे विज्ञापनों की जांच और पूर्व-प्रमाणन किया जा सके।
बारां: प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन का पूर्व अधिप्रमाणन जरूरी
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