बांग्लादेश की कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, चिन्मय कृष्ण दास को नहीं मिली राहत

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चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को झटका देते हुए, बांग्लादेश की एक चट्टोग्राम अदालत ने गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सुनवाई के दौरान जमानत देने से इनकार कर दिया। दास, जो बांग्लादेश सैमिलिटो सनातन जागरण जोते समूह के सदस्य हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) से जुड़े हैं। चिन्मय कृष्ण दास को दो जनवरी को बांग्लादेश की एक अदालत में पेश किया गया। उन्हें 25 नवंबर को चटगांव में दर्ज राजद्रोह के एक मामले में ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था।
द डेली स्टार ने मेट्रोपॉलिटन लोक अभियोजक वकील मोफिजुर हक भुइयां का हवाला देते हुए बताया कि चैटोग्राम मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश एमडी सैफुल इस्लाम ने लगभग 30 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले गुरुवार को हाई-प्रोफाइल मामले में चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों की एक टीम सुबह करीब 10:15 बजे (स्थानीय समय) अदालत पहुंची। रिपोर्ट के अनुसार, उनके प्रयासों के बावजूद, अदालत का फैसला उनकी याचिका के खिलाफ गया।

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