100 मीटर के दायरे में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक

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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के अनुसरण में आयोग की ओर नियुक्त पर्यवेक्षकों और अधिकृत चुनाव, पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के आस-पड़ौस में 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसे बूथों पर अपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखे। अधिनियम की धारा 134 बी में यह प्रावधान है कि स्पष्ट रूप से अनुमति दिए गये लोगों को छोड़कर कोई भी मतदान केन्द्रों या मतदान केन्द्रों के आस पड़ौस में कोई हथियार नहीं ले जायेगा और न ही प्रदर्शन करेगा।

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