बाल-विवाह उन्मूलन हेतु जागरूकता शिविर आयोजित

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बालोतरा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा और राइज फाउंडेशन बालोतरा के संयुक्त तत्वावधान में आगामी अक्षय तृतीया को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले संभावित बाल विवाहों की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत मेवानगर में विशेष बाल विवाह रोकथाम एवं जन-जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना एवं लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना था।
प्राधिकरण सचिव सिद्धार्थ दीप ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और बाल विवाह संशोधित अधिनियम, 2016 से ग्रामीण जन को अवगत करवाते हुए कहा कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक अपराध है, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्होंने बताया कि कैसे कम उम्र में विवाह से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है और यह संविधान एवं कानून द्वारा भी दंडनीय है। बाल विवाह से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्यगत समस्याएं, किशोर मातृत्व, शिक्षा में रुकावट और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर विषयों पर गहन चर्चा की गई। साथ ही स्पष्ट किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कानूनन अपराध है।
उपस्थित ग्रामीणों को बताया गया कि यदि किसी को अपने आस-पास बाल विवाह की जानकारी हो, तो वे इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों या टोल-फ्री विधिक सहायता नंबर 15100 तथा बाल-विवाह रोकथाम हेतु स्थापित जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नं. 02988-294894 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा के हेल्पलाइन नं. 02988-294119 पर भी दे सकते हैं।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिद्धार्थ दीप ने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना, निःशुल्क अधिवक्ता, विधिक साक्षरता शिविर, कानूनी परामर्श केंद्रों की कार्य-प्रणाली और लाभ आदि के बारे में बताया गया। साथ ही आगामी 10 मई को आयोजिन होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी ग्रामीणों को अवगत करवाया गया।
शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से यह आग्रह किया गया कि वे बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को रोकने में सहयोग करें एवं आस-पड़ोस में इस प्रकार की किसी भी घटना की सूचना तत्काल प्रशासन को दें। शिविर में काफी संख्या में ग्रामीणजन और महिलाएं और राइज फाउंडेशन की ओर से दीपक प्रजापत और मांगीलाल मौजूद रहे। सरपंच श्यामसिंह मेवानगर ने भी उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह उन्मूलन हेतु आह्वान किया।

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