झालावाड़। विस्फोटक नियम, 2008 एवं संशोधित नियम 2019 के अनुसार दीपावली पर्व के अवसर पर ग्रीन आतिशबाजी विक्रय हेतु अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापत्र के लिए निर्धारित आवेदन पत्र 20 सितम्बर, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर आवेदन पत्र कार्यालय जिला कलक्टर झालावाड़ में प्रस्तुत करने होंगे। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि ग्रीन आतिशबाजी विक्रय हेतु अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन पत्र के साथ दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो, निवास संबंधी प्रमाण हेतु आधार कार्ड कीे फोटो प्रति, सादा कागज पर स्वयं द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र जिसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी निर्देशों की पालना किए जाने हेतु वचनबद्ध हो देना होगा।
साथ ही आवेदक को केवल ग्रीन आतिशबाजी विक्रय करने तथा प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यू आर कोड वाली आतिशबाजी का ही विक्रय किए जाने के संबंध में भी शपथ-पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त सादा कागज पर चाईनीज या अन्य प्रकार से प्रतिबंधित पटाखों का विक्रय नहीं करने का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। लाइसेंस शुल्क 500 रुपए ई-चालान से जमा कराकर चालान की प्रति देनी होगी तथा आतिशबाजी अधिकृत होलसेलर से क्रय कर बिल प्राप्त करना अनिवार्य होगा।