राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत सामुदायिक जल स्रोत निर्माण के लिए अनुसूचित जाति वर्ग से आवेदन आमंत्रित

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बून्दी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में उद्यान विभाग को अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामुदायिक जल स्रोत (100x100x3) मीटर साईज के एक कृषक या (50x50x3) मीटर के 4 कृषको के लक्ष्य प्राप्त हुए है। सामुदायिक जल स्रोत निर्माण के लिए कृषक समूह द्वारा 10 हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र के लिए (100x100x3) मीटर साईज के सामुदायिक जल स्त्रोत निर्धारित बीआईएस मापदण्ड की न्यूनतम 500 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म, आर.सी.सी. लाइनिंग से निर्माण पर 20 लाख रुपये प्रति इकाई अनुदान देय है या अन्य छोटी साईज न्यूनतम (50x50x3) मीटर के जल स्रोत निर्माण पर कमांड क्षेत्र के अनुसार यथानुपात (प्रोरेटा बेसिस पर ) अनुदान देय है।
उपनिदेशक उद्यान राधेश्याम मीणा ने बताया कि इसके लिए निम्न पात्रताएं रखी गई है। जैसे जल स्रोत निर्माण के लिए कृषक समूह के पास एक स्थान पर 10 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। छोटी साईज न्यूनतम (50x50x3) मीटर साईज के जल स्रोत के लिए 2.50 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। कृषक समूह के जल स्रोत निर्माण के लिए न्यूनतम कृषक संख्या कम से कम 3 रहेगी। जिसमें पति-पत्नी को एक इकाई माना जावेगा। कृषक समूह को जल स्रोत निर्माण के बाद वर्षा जल संचित होने पर 10 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के लिए 4 हेक्टेयर क्षेत्र अनुसार यथानुपात सूक्ष्म सिंचाई विधियों के साथ उद्यानिकी फसलों की खेती किया जाना आवश्यक है। सामुदायिक जल स्रोत का निर्माण कृषक, कृषक समूह को उनके भू-स्वमित्व के हिस्से की भूमि में करवाना होगा।
उन्होने बताया कि आवेदन के साथ भू-स्वामित्व के प्रमाण के रूप में जमाबंदी ( 6 माह से पुरानी नहीं) व नक्शा ट्रेस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत वर्ष 2024-25 मे सामुदायिक जल स्रोत (100x100x3) मीटर साईज के निमार्ण के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक कृषक आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी उद्यान या कार्यालय उप निदेशक उद्यान में सम्पर्क कर सकते है।

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