सांसद बना रहेगा अमृतपाल सिंह, सदस्यता खत्म करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह के पंजाब के खडूर साहिब से सांसद चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष दावा किया कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है और कहता है कि कोई व्यक्ति संसद में सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह वहां का नागरिक न हो।

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में, प्रतिवादी संख्या चार (अमृतपाल सिंह) ने कहा था कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखता है। पीठ ने कहा कि आप चुनाव याचिका दायर करें। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है, लेकिन सिंह द्वारा पहले दिए गए बयानों से वह “गहरा आहत” हुआ है। पीठ ने कहा कि यह सबूत का मामला है। वहां प्रक्रियाएं निर्धारित हैं. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान हैं। पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। 5 जुलाई को सिंह को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पैरोल दी गई थी।

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