बून्दी। परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से वाहनों पर बकाया ई-रवन्ना चालानों की जुर्माना राशि, नष्ट हो चुके वाहनों पर कर एवं शास्ति में राहत देने के लिए एमनेस्टी योजना 2025 की घोषणा की गई है।
जिला परिवहन अधिकारी रजनीश विद्यार्थी ने बताया कि विभाग की ओर से शुरू की गई एमनेस्टी योजना के तहत ई रवन्ना चालानों में भी जनवरी 2025 तक के लंबित प्रकरणों पर भी 95 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। वाहन स्वामी नष्ट हो चुके वाहनों के पंजीयन प्रमाण निर्धारित प्रक्रिया के साथ निरस्त करवाकर कर व शास्ति में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि वाहनों के कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई हैं। इन वाहनों पर कर देरी से जमा कराने पर शास्ति की दर 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दी गई हैं। सभी वाहन स्वामी जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर एमनेस्टी योजना का लाभ उठा सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 07472443420 पर सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है।
एमनेस्टी योजना में मिलेगी बकाया ई-रवन्ना चालान, कर एवं शास्ति में पूर्ण छूट
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