बिहार के बाद अब देशभर में होगा वोटर वेरिफिकेशन: चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने वोटर वेरिफिकेशन को लेकर आदेश जारी किया है। ईसीआई के मुताबिक, देशभर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) शुरू किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर 24 जून का आदेश जारी किया है, जिसके बारे में जानकारी शुक्रवार को दी गई है। ईसीआई ने 24 जून के आदेश में कहा, “चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू करने का फैसला लिया है। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (आरपीए 1950) के तहत लिया गया है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों और मतदाता सूची की तैयारी की देखरेख की जिम्मेदारी आयोग को दी गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची की सटीकता जरूरी है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 1960 के मतदाता पंजीकरण नियमों (आरईआर, 1960) के तहत मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया और योग्यता तय की जाती है।” इसमें आगे बताया गया, “आयोग ने पहले भी 1952-56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में देश के कुछ हिस्सों में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया था। बिहार में आखिरी बड़ा पुनरीक्षण 2003 में 1 जनवरी 2003 को आधार तारीख के साथ हुआ था। इस पुनरीक्षण का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों और किसी को बाहर न रखा जाए। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के भारतीय नागरिक, जो किसी कानून से अयोग्य न हों, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के हकदार हैं। आयोग ने पिछले 20 सालों में मतदाता सूची में बड़े बदलाव, शहरीकरण, और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पलायन को देखते हुए इस कदम को जरूरी माना है।

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